WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Parivarik Labh Yojana 2024: इन परिवारों मिलेगी ₹30000 की आर्थिक सहायता‚ पात्रता‚ ऑनलाइन आवेदन व आवेदन की स्थिति चेक करें

Parivarik Labh Yojana 2024: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक महत्वपूर्ण योजना है‚ जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आश्रित पत्नी को समाज कल्याण विभाग के द्वारा ₹30000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के तहत सरकार ऐसे पात्र परिवारों को ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हो और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हाें। इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 460080 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 56460 से अधिक ना हो। इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आज के इस लेख में हमने इस योजना के बारे में नीचे सारी जानकारी विस्तार के साथ प्रदान की है कि आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके पात्रता मानदंड क्या है‚ आवश्यक दस्तावेज और योजना के क्या-क्या लाभ हैं।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Overview

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
इसने शुरू कीउत्तर प्रदेश सरकार
विभागयूपी समाज कल्याण विभाग
वर्ष2024-25
सहायता₹30000 की आर्थिक सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या हैं?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों की सहायता के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ सभी गरीब परिवार भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह योजना सिर्फ उन लोगों को लाभ प्रदान करती है जिनके परिवार में कमाने वाले मुख्य मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को समाज कल्याण विभाग के द्वारा ₹30000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।

अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके परिवार में या किसी रिश्तेदारी में मुख्य कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई है तोउसके लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में नीचे से लेख में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य

सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को लाभ प्रदान करना है जिनमें मुख्य कमाने वाले की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसे परिवार को चलाने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मृतक की पत्नी को ₹30000 की सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके खाते में प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ एवं विशेषताएँ

  • इस योजना के तहत मृतक के परिवार को समाज कल्याण विभाग के द्वारा ₹30000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • इस योजना का लाभ केवल 59 वर्ष से कम आयु के मुखिया की मृत्यु होने पर दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत आवेदन मृत्यु के 1 साल के अन्दर करना होता है‚ तभी आपको लाभ दिया जाएगा।

PM Ujjwala Yojana 2024: फ्री गैस सिलेंडर के ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू, ऐसे करें आवेदन

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के नागरिकों को दिया जाता है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया की मृत्यु के समय उसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच थी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • परिवार रजिस्टर नकल
  • बैंक खाता
  • मृतक का आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले‚ समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://nfbs.upsdc.gov.in/) पर जाएं।
  • होम पेज पर, नए पंजीकरण के विकल्प को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा‚ जहां पंजीकरण फॉर्म सावधानी से भरें।
  • इसके बाद अपने सभी जरूरी दस्‍तावेज स्‍कैन करके अपलोड करें।
  • अंत में सभी जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Ayushman Card Beneficiary List: केवल इनको मिलेगा 5 लाख रूपये का लाभ‚ नई आयुष्‍मान कार्ड लिस्‍ट जारी

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 आवेदन स्थिति कैसे देखे?

  • सबसे पहले‚ समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://nfbs.upsdc.gov.in/) पर जाएं।
  • होम पेज पर, आवेदन पत्र स्थिति के विकल्प को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पंजीकरण संख्या और मोबाइल नम्‍बर दर्ज करें।
  • इसके बाद कैप्‍चा कोड दर्ज करके ओटीपी भेजे के बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके रजिस्‍ट्रर्ड मोबाइल नम्‍बर पर ओटीपी प्राप्‍त होगा‚ उसके सबमिट करें।
  • इसके बाद आपके स्‍क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
  • इस प्रक्रिया के माध्यम से आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन स्थिति आसानी से जांच सकते हैं।

FAQs

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 30000 क्या है?

राष्ट्रीय पारिवार लाभ योजना के तहत ऐसी महिला लाभार्थियों के समाज कल्याण विभाग द्वारा एकमुश्त 30000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है‚ जिसके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है।

पारिवारिक लाभ कैसे चेक करें?

अगर आप पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहते हैं तो समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर अपने पंजीकरण संख्या और मोबाइल नम्‍बर की मदद से चेक कर सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत वो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं‚ जिनके परिवार का मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की आसामयकि मृत्यु हो गई हो और उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो।

पारिवारिक लाभ में कितना पैसा मिलता है?

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30000 रूपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।

मृत्यु के लिए सरकारी योजना क्या है?

अगर घर का मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है और उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो समाज कल्याण विभागके द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30000 रूपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कब शुरू हुई थी?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफ़बीएस) जनवरी 2016 में उत्‍तर प्रदेश सरकार द्‍वारा शुरू की गई है। यह योजना समाज कल्‍याण विभाग के द्‍वारा संचालित की जा रही है और ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) के अंतर्गत आती है।

मेरा नाम राजू है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी लेखक हूं। मैं पिछले 4 साल से सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरी की लेटेस्ट जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इस समय में GPNashik News प्लेटफ़ॉर्म पर अपना योगदान दे रहा हूं।

Leave a Comment

शेयर करें:-