UP Sponsorship Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना इन गरीब बच्चों के लिए एक वरदान से काम नहीं है। इस योजना केअंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक हर महीने ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है। जैसे की माता-पिता की मृत्यु‚ तलाक या गंभीर बीमारीअथवा बेघर या निराश्रित लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र व प्रदेश सरकार की लाभार्थीपर की योजनाओं की जानकारी यहां पर सबसे पहले दी जाती है। इसे वे लोग जो इस योजना के पात्र हैं उन्हें मदद मिल सके‚ ठीक उसी प्रकार इस बार प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
UP Sponsorship Yojana 2025
कभी-कभी जिंदगी कई बार कठिन परीक्षा लेती है इसमें बचपन से ही संघर्ष भरा दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही समयमें मदद करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। ऐसी ही कठिन समस्याओं में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देशभाल व उनकी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। यह पहल स्पॉन्सरशिप योजना के नाम से जानी जाती है।
जिसके तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹4000 प्रतिमा की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आवेदन करने के बाद पात्रता की जांच होने पर पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी‚ कानपुर नगर द्वारा बताई गई की स्पॉन्सरशिप योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें आवेदन के बाद जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस योजना के पास लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है। किसी तरह की गलत जानकारी पर आवेदन निरस्त कर अपात्र घोषित किया जा सकता है।
ये हैं योजना के लिए पात्र
- वे बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा या परिवार से अलग हो गई हो।
- ऐसे माता-पिता जिनमें से कोई गम्भीर या जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो।
- ऐसे बच्चे‚ जो बेघर हैं या निराश्रित परिवार के साथ रहते हैं।
- वह बच्चे जो‚ बाल तस्करी‚ बाल विवाह‚ बाल श्रम‚ बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति कराया गया हो।
- वो बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हो‚ लापता या दिव्यांग हो।
- जिन बच्चों के माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल में असमर्थ हों।
- वे बच्चे, जिनको सहायता एवं पुनर्वास की आवश्यकता हो।
- जो बच्चे फुटपाथ पर जीवनयापन कर रहे, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित हों।
अभिभावक की आय सीमा
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 72 हजार रुपये वार्षिक
- शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 96 हजार रुपये सालाना
- (माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं)
आवेदन के लिए पात्रता शर्तें
- माता-पिता या अभिभावक आधार कार्ड
- बच्चे का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र।
स्पॉन्सरशिप योजना आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी स्पॉन्सरशिप योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने जिले से आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
अधिक जानकारी जानने के लिए https://mahilaklyan.up.nic.in अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन संख्या 1098 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
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